प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर ने वर्ष 2023 में खुल्दाबाद थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला वर्ष 2023 में खुल्दाबाद थाने में रंगदारी के आरोपों को लेकर दर्ज किया गया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों को अदालत के समक्ष रखा गया।
हाई कोर्ट के इस फैसले से उमर को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है।

