नेग के नाम पर वसूली अवैध इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

ब्रेकिंग न्यूज़: लखनऊ Allahabad High Court Lucknow Bench की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा नेग के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना विधिक आधार के किसी से धन लेना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है और इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति Alok Mathur और जस्टिस Amitabh Kumar Rai की खंडपीठ ने यह आदेश किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों को नेग वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर।

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